Saturday, 2 November 2019

इनकमिंग कॉल में मोबाइल पर 30 सेकंड और लैंडलाइन पर 60 सेकंड तक रिंग बजना जरूरी: ट्राई

नई दिल्ली. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शुक्रवार को मोबाइल और लैंडलाइन पर इनकमिंग कॉल के दौरान रिंग बजने की समय सीमा तय की। ट्राईने कहा है कि कॉल आने पर मोबाइल फोन पर 30 सेकंड और लैंडलाइन फोन पर 60 सेकंड तक रिंगटोन बजना चाहिए। अगर ग्राहक फोन नहीं उठाता है, तब भी रिंगटोन तय वक्तसे पहले बंद नहीं होनीचाहिए।

लैंडलाइन और मोबाइल फोन के लिए गुणवत्ता और सेवा नियमों में संशोधन करते हुए ट्राईने कहा, “वाइस कॉल आने पर अगर ग्राहक फोन नहीं काटता है या उसका उत्तर नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में अलर्ट का समय मोबाइल फोन के लिए 30 सेकंड और लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकंड होगा।”

जिओ और एयरटेल-आइडिया के बीच विवाद

रिलायंस जिओ ने भारती-एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसे पुराने ऑपरेटरों पर गैर-कानूनी ढंग से लैंडलाइन नंबरों को मोबाइल फोन नंबरों के तौर पर दिखाया। ऐसा करके उन्होंने अनुचित लाभ कमाया। जिओ ने ट्राई से लाइसेंस के नियम और मौजूदा कानून तोड़ने के लिए एयरटेल और आइडिया पर बड़ा जुर्माना लगाने की अपील भी की थी। एयरटेल ने पलटवार करते हुए जिओ पर ट्राई को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। एयरटेल ने कहा- कॉल कनेक्ट चार्ज (इंटरकनेक्ट उपयोग चार्ज) लागू होने से पहले जिओ ने ऐसा किया है।

कंपनियां मनमर्जी से रिंग टाइम घटा रही थीं

अब तक देश के अंदर कॉल करने पर रिंगटोन बजनेकी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी।दूरसंचार कंपनियों ने एक-दूसरे परमनमर्जी से रिंग टाइम को घटाने के आरोप लगाए थे।ऐसा करके वह दूसरे नेटवर्क के उपभोक्ता से वापस कॉल (कॉल बैक) कराने की रणनीति पर काम कर रही थीं, ताकि उन्हें फायदा हो सके।

DBApp



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
प्रतीकात्मक तस्वीर।


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/332X8Yu

No comments:

Post a Comment